मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मडल (व्यापम) घोटाले के व्हिसिलब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ग्वालियर इकाई के न्यायाधीश अभय कांत पांडे की अदालत ने 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। अदालत ने यह सजा चतुर्वेदी द्वारा जुर्माने की राशि 200 रुपये जमा न करने पर सुनाई। बताया गया है कि आशीष चतुर्वेदी ने गुरुवार को व्यापम के सरगना राहुल यादव के मामले में गवाही देने से इनकार कर दिया था, जिस पर न्यायालय ने आशीष पर जुर्माना लगा दिया।