एयरसेल-मैक्सिस केस: ED दफ्तर पहुंचे चिदंबरम,कोर्ट ने 10 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई है रोक
एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक की रोक लगा दी है. इससे पहले ये रोक 5 जून तक की थी. इसी मामले में चिदंबरम मंगलवार सुबह पेश होने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं.
P.Chidambaram appears before Enforcement Directorate at their #Delhi office, in connection with the Aircel-Maxis case. pic.twitter.com/o4BXmbs6rO
— ANI (@ANI) June 5, 2018
कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगाई थी। आईएनएक्स मीडिया से जुड़े एक मामले में पी.चिदंबरम ने पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चिदंबरम ने 2006 में वित्त मंत्री रहने के दौरान कार्ति को पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ पहुंचाया था।
बता दें कि कार्ति एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने को लेकर सक्रिय भूमिका में थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कार्ति ने अपने पिता के पद का प्रयोग इस डील में किया था।
कार्ति चिदंबरम द्वारा साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच CBI और ED कर रही है। उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई की सिफारिशों के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी को नजरअंदाज कर दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमिटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि यह डील 3500 करोड़ रुपये की थी।